RBI ने Paytm Payment Bank पर लगाई 1 करोड़ रुपये की पेनाल्टी, जानिए क्यों लगा यह जुर्माना
RBI impose penalty on Paytm Payment Bank: आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक और वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशिल सर्विसेज पर नियमों की अनदेखी के लिए जुर्माना लगाया है. जानिए क्या है पूरा मामला.
RBI ने लगाया Paytm पेमेंट बैंक पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना. (Source: Reuters)
RBI ने लगाया Paytm पेमेंट बैंक पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना. (Source: Reuters)
RBI impose penalty on Paytm Payment Bank: भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड (PPBL) पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. केंद्रीय बैंक 1 अक्टूबर, 2021 के एक आदेश के मुताबिक Paytm Payments Bank Limited पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.
RBI ने एक बयान में बताया कि Paytm Payment Bank पर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट, 2007 (PSS Act) के सेक्शन26 (2) के तहत एक अपराध के लिए यह जुर्माना लगाया जा रहा है.
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क्यों लगा जुर्माना
पेटीएम पेमेंट बैंक ने RBI को फाइनल सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन (CoA) के लिए एक एप्लिकेशन भेजा था, जिसकी जांच करने पर पाया गया कि PPBL ने जो जानकारियां दी थीं, वह कंपनी की सही स्थिति को नहीं दर्शाता है. यह PSS एक्ट के सेक्शन 26 (2) का उल्लंघन है, जिसके लिए PPBL को नोटिस जारी किया गया था.
वेस्टर्न यूनियर पर भी लगा जुर्माना
इसी तरह के एक आदेश में RBI ने अपने 7 अक्टूबर के एक आदेश में, एक क्रॉस बॉर्डर मनी ट्रांसफर सर्विस ऑपरेटर- वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज इंक (WUFSI) पर भी 27,78,750 का जुर्माना लगाया है. Western Union Financial Services पर मास्टर डायरेक्शन ऑन मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम (MTSS Directions) के कुछ प्रावधानों की अनदेखी करने पर यह जुर्माना लगाया गया है.
ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा कोई प्रभाव
RBI ने कहा कि दोनों पेमेंट सर्विस ऑपरेटर्स पर यह जुर्माना पीएसएस एक्ट के सेक्शन 30 और 31 के प्रावधानों के तहत आरबीआई ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया है. आरबीआई ने यह भी कहा कि यह कार्रवाई रेगुलेटरी अनुपालन की अनदेखी के कारण लगाया जा रहा है, और दोनों ही पेमेंट सर्विस ऑपरेटर्स द्वारा उनके कस्टमर्स के साथ किए गए किसी भी लेनदेन के साथ इसका कोई वास्ता नहीं है.
08:56 PM IST